All India Radio (AIR) का Broadcast Code यह सुनिश्चित करता है कि रेडियो प्रसारण हमेशा सत्य, शालीन और जिम्मेदार हों। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना है। इस कोड के तहत मित्र राष्ट्रों, धर्मों, समुदायों, संवैधानिक पदों और राजनीतिक दलों पर हमले प्रतिबंधित हैं, साथ ही अश्लील, हिंसक और कानून-व्यवस्था विरोधी सामग्री भी वर्जित है।
📑 AIR Broadcast Code – 8 Points (at a glance)
- मित्र देशों की आलोचना निषिद्ध (Criticism of friendly countries)
- धर्म या समुदाय पर हमला (Attack on religion or communities)
- अश्लील या मानहानिकारक सामग्री वर्जित (Obscene or defamatory content)
- हिंसा की उकसाहट और कानून-व्यवस्था विरोधी बातें (Incitement to violence or law & order issues)
- न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)
- राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायपालिका की गरिमा (Aspersion against President, Governors, Judiciary)
- राजनीतिक दलों पर नाम लेकर हमला (Attack on political parties by name)
- केंद्र या राज्य सरकार की शत्रुतापूर्ण आलोचना (Hostile criticism of Centre or State)
1. मित्र देशों की आलोचना निषिद्ध (Criticism of friendly countries)
AIR के कोड के अनुसार भारत के मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध प्रसारण करना वर्जित है। ऐसी सामग्री अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुँचा सकती है। उद्देश्य है कि रेडियो कार्यक्रम विदेश नीति में सामंजस्य बनाए रखें और श्रोताओं तक केवल जिम्मेदार, संतुलित व सकारात्मक संदेश पहुँचाएँ।
2. धर्म या समुदाय पर हमला (Attack on religion or communities)
AIR प्रसारण में किसी धर्म, जाति या समुदाय की आलोचना या अपमान करना निषिद्ध है। यह नियम धार्मिक सौहार्द और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह विविधता का सम्मान करे और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सामग्री न दे।
3. अश्लील या मानहानिकारक सामग्री वर्जित (Obscene or defamatory content)
रेडियो प्रसारण में अश्लील भाषा, गालियाँ या किसी व्यक्ति की मानहानि करने वाली सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। उद्देश्य है कि कार्यक्रम मर्यादित, शालीन और नैतिक हों। इस नियम से जनता में विश्वास और सांस्कृतिक गरिमा बनी रहती है।
4. हिंसा की उकसाहट और कानून-व्यवस्था विरोधी बातें (Incitement to violence or law & order issues)
कोई भी प्रसारण यदि हिंसा को बढ़ावा दे या कानून-व्यवस्था को बिगाड़े तो वह वर्जित है। यह नियम समाज में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मीडिया की भूमिका व्यवस्था को मजबूत करना है, कमजोर करना नहीं।
5. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)
रेडियो प्रसारण में न्यायपालिका के निर्णयों का मजाक उड़ाना या अदालत की अवमानना करना प्रतिबंधित है। उद्देश्य है कि कानून के शासन और न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। यह नियम नागरिकों को न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान और विश्वास सिखाता है।
6. राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायपालिका की गरिमा (Aspersion against President, Governors, Judiciary)
AIR कोड के तहत ऐसे वक्तव्य या सामग्री प्रसारित करना निषिद्ध है जो राष्ट्रपति, राज्यपाल या न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचाए। यह संवैधानिक पदों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए है। इस नियम से शासन प्रणाली पर जनता का विश्वास बना रहता है।
7. राजनीतिक दलों पर नाम लेकर हमला (Attack on political parties by name)
किसी राजनीतिक दल का नाम लेकर उस पर सीधा हमला करना AIR कोड के विरुद्ध है। इसका उद्देश्य प्रसारण को राजनीतिक पक्षपात से बचाना है। समाचार और कार्यक्रम निष्पक्ष, संतुलित और लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप होने चाहिए।
8. केंद्र या राज्य सरकार की शत्रुतापूर्ण आलोचना (Hostile criticism of Centre or State)
रेडियो पर केंद्र या राज्य सरकार की शत्रुतापूर्ण आलोचना प्रसारित नहीं की जा सकती। आलोचना हो सकती है, लेकिन रचनात्मक और संतुलित रूप में। उद्देश्य है कि सरकार की नीतियों पर चर्चा हो परंतु शत्रुता या भड़काने वाली बातें न हों।